Online Card Payment: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड से भुगतान के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन्हें 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा, यानी अगले साल की शुरुआत से कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है. इसके लिए एक टोकन सिस्टम होगा. स्टोर संचालक ग्राहक के कार्ड का विवरण अपने पास स्टोर नहीं कर पाएंगे. इससे ग्राहक या कार्ड धारक के डेटा की प्राइवेसी बनी रहेगी.
सेव नहीं हो पाएंगी कार्ड की जानकारियां
नए नियमों के तहत अगले साल से ग्राहक को अपने कार्ड की डिटेल्स थर्ड पार्टी ऐप के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी. उदाहरण के तौर पर आपको कैब एग्रीगेटर Ola, Uber या फूड डिलिवरी ऐप Zomato या Swiggy के साथ आपको अपने कार्ड की जानकारी साझा नहीं करनी होगी. अभी इन ऐप्स पर कस्टमर के कार्ड की सभी जानकारियां सेव हो जाती हैं. इससे कस्टमर के साथ किसी भी तरह की ठगी होने का खतरा बना रहता है, मगर टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने के बाद इस तरह की चिंताएं दूर हो जाएंगी. ग्राहक इस तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचेंगे. हालांकि, यह सर्विस लेनी है या नहीं, यह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है. इसे लेने के लिए ग्राहकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा.
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सीमित डेटा स्टोर करने की होगी छूट
RBI के नए नियमों के तहत 1 जनवरी, 2022 से कार्ड लेनदेन/भुगतान में कार्ड जारीकर्ता बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा स्टोर नहीं करेगा. इसमें पहले से स्टोर ऐसे किसी भी डेटा को फिल्टर किया जाएगा. हालांकि, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या सुलह मकसद के लिए, संस्थाएं सीमित डेटा स्टोर कर सकती हैं. वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी चार अंक तक की स्टोर इस्तेमाल की छूट होगी.
सर्विस प्रोवाइडर जारी करेंगे टोकन
मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच वगैरह के जरिए किए गए पेमेंट पर भी नियम लागू होगा. टोकन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जारी किए जाएंगे. कार्ड डेटा को टोकन के रूप में जारी करने की सुविधा एक ही टोकन सर्विस प्रोवाइडर के साथ होगी. कार्ड डेटा को टोकन के रूप में जारी करने का काम ग्राहक की मंजूरी से ही किया जाएगा.
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