नई दिल्लीः UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद UPPCL ने राज्य में 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल में शामिल होने वाले विद्युत कर्मचारियों और समिति के नेताओं का एक महीने की पेंशन व वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है.
कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में लगी UPPCL
ऐसे में राज्य की पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में लग गई है. साथ ही आदेश में यह भी जारी किया है कि हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा.
हाई कोर्ट के अगले आदेश तक लंबित रहेगा वेतन
वहीं, इस पूरे मामले पर यूपीपीसीएल के निदेशक, कार्मिक प्रबंधन और प्रशासन, एमएसडी भट्ट मिश्रा ने कहा कि आदेश में उल्लेख किया गया है कि गैर-याचिकाकर्ताओं में से सेवारत कर्मचारियों के लिए एक महीने का वेतन उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक लंबित रखा जाना है. यह डिस्कॉम और मुख्यालय के निदेशक (वित्त) द्वारा सुनिश्चित किया जाना है.
72 घंटे का हुआ था हड़ताल
बता दें कि राज्य के विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे का हड़ताल किया था. इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए यह आदेश जारी किया था. कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रकार से उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो कानून के राज को हतोत्साहित करना चाहते हैं.
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