नई दिल्ली: PM Kisan Yojana के तहत अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है. इन लाभार्थियों में कई लोग ऐसे भी हैं, जो किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के पात्र नहीं है. PM Kisan Yojana का लाभ उठाने के लिए किसान को योजना की शर्तों को पूरा करना होगा. PM Kisan Yojana की सातवीं किस्त भी हाल में जारी कर दी गई है.
तमिलनाडु में PM Kisan Yojana का लाभ उठा रहे 5.95 लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच करने पर यह सामने आया कि उनमें से 5.38 लाभार्थियों के दस्तावेज सही नहीं हैं और ये सभी किसान PM Kisan Yojana का लाभ उठाने के पात्र नहीं है. इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद देशभर में लाभार्थियों के दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जा रही है.
अगर कोई व्यक्ति PM Kisan Yojana की पात्रता पूरी नहीं करता है और वह PM Kisan Yojana का लाभ उठा रहा है, ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है. कार्रवाई के तहत अपात्र लोगों से दी हुई रकम वसूली जाएगी, साथ ही उन्हें आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है. इस कार्रवाई से बचने के लिए इन तरीकों से आप PM Kisan Yojana में अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करवा सकते हैं.
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बैंक में रिवर्स एंट्री से किस्त वापस कर दें
अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आ गई है, तो आप उसे बैंक के जरिए भी वापस कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा, जिस बैंक के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आती है. आप बैंक के कर्मचारी से आपके खाते में आए पैसों को रिवर्स करने का निवेदन कर सकते हैं.
रिवर्स एंट्री के जरिए जैसे ही पैसा कृषि मंत्रालय के खाते में जाएगा, आप स्वयं ही PM Kisan Yojana की लाभार्थी सूची से बाहर हो जाएंगे. आपका रिवर्स किया गया पैसा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के खाते में पहुंच जाएगा. इस तरह से आप अपात्र होने पर भी कार्रवाई से बच सकते हैं.
वेबसाइट पर जाकर पैसा जमा करें
यदि आप केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकार के पास PM Kisan Yojana के तहत मिली किस्त का पैसा वापस करना चाहते हैं, तो आप इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में राज्य सरकार लाभार्थी को एक पोर्टल के जरिए पैसे वापस करने का विकल्प प्रदान करता है. किस्त का पैसा वापस करने के लिए लाभार्थी को NRTP पोर्टल की वेबसाइट Bharatkosh.gov.in पर जाना होगा.
यहां आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी. सारी जानकारी भरने के बाद आपको पैसा वापस करने का विकल्प दिखाई देगा. यहां आप PM Kisan Yojana के तहत मिली राशि डिपाजिट कर सकते हैं. आपका जमा किया हुआ पैसा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के खाते में वापस पहुंच जाएगा. इस प्रक्रिया के पूरे होते ही आपका नाम राज्य सरकार की PM Kisan Yojana की लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा.
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