PM Kisan Yojana: उत्तर प्रदेश के सभी रजिस्टर्ड किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में PM Kisan Yojana के तहत रजिस्टर्ड सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्देश जारी किया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 8, 2021, 08:36 AM IST
  • छोटी जोत वाले किसानों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड
  • किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन
PM Kisan Yojana: उत्तर प्रदेश के सभी रजिस्टर्ड किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. अभी तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है. 

इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सरकार किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराती है. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान खेती करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं.

किसानों को यह राशि 4 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकानी होती है. 

छोटी जोत वाले किसानों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने राज्य के पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. 

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि राज्य में 15 अप्रैल तक पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. 

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि इस अभियान के तहत राज्य के छोटी जोत वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. 

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कैसे करें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन

पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं.

पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की बायोमैट्रिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है.

उनकी खेती की जमीन का ब्यौरा, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पहले से ही कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं.

इन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए सिर्फ एक सामान्य फॉर्म भरना होगा. 

ध्यान रखने योग्य बातें

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए.

60 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक को आवेदन के लिए एक को-एप्लिकेंट की आवश्यकता होगी.

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछलीपालन करने वाले लोग भी कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.

पशुपालन अथवा मछली पालन करने वाले लोग 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दो लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं.

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