नई दिल्ली: दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, राजधानी की एक महिला बीते दिनों हेयर कटिंग (Hair Cut) के लिए एक होटल गई थी, जहां सैलून स्टाफ (Salon Staff) की गलती की वजह से महिला के बाल खराब हो गए.
इसके बाद महिला इस मामले को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) चली गई. आयोग ने इस मामले को सुनने के बाद यह निर्देश दिया कि गलत तरह से बाल काटने और बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में सैलून महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे.
आयोग ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है कि महिलाओं के बाल उसके भावनाओं से जुड़ा होता है और वह काफी ज्यादा अपने बालों का ख्याल रखती हैं. ऐसे में महिला के साथ जो हुआ वह किसी भी तरह से सही नहीं है.
महिला को दो करोड़ मुआवजा के तौर पर देने के निर्देश
आयोग ने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय हेयर प्रोडक्ट मॉडल थी और अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण वह इस क्षेत्र में करियर बना रही थीं, लेकिन सैलून की वजह से उसे अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा. इसके साथ ही आयोग ने अपने फैसले में साफ किया कि महिला अपने बाल खराब होने के बाद से तनाव से गुजर रही हैं. वह इससे पहले अच्छा खासा पैसा कमा लेती थीं, लेकिन अब नौकरी नहीं रहने की वजह से वह परेशान है. ऐसे में आयोग ने सैलून मालिक को दो करोड़ बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
व्हाट्सऐप चैट के आधार पर आयोग ने की कार्रवाई
बता दें कि दिल्ली के एक होटल में हेयर ट्रीटमेंट कराने गई महिला के बाल सैलून स्टाफ की लापरवाही की वजह से जल गए. हेयर कटिंग के दौरान महिला का सिर जल गया और उसे एलर्जी के साथ खुजली की समस्या होने लगी. इस मामले में आयोग ने व्हाट्सऐप चैट के मैसेज के आधार पर सैलून मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है.
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