लाहौर: पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई. अदालत ने बाकी 62 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
क्या है पूरा मामला
लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था. हथियारों और लाठियों से लैस भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ आगजनी भी की थी. हमलावरों ने मूर्तियों, दीवारों और दरवाजों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था.
आठ वर्षीय एक हिंदू लड़के द्वारा कथित रूप से एक मदरसे को कथित रूप से अपवित्र करने की प्रतिक्रिया में मंदिर पर हमला किया गया था. इस मामले में गिरफ्तार 84 संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और यह सुनवायी पिछले हफ्ते पूरी हुई थी.
अदालत के एक अधिकारी ने बताया, “आतंकवाद रोधी अदालत (बहावलपुर) के न्यायाधीश नासीर हुसैन ने फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने 22 संदिग्धों को पांच-पांच वर्ष जेल की सज़ा सुनाई और 62 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.”
मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया
शीर्ष अदालत के आदेश पर सरकार ने संदिग्धों से जुर्माना भी वसूल किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था.
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