अयोध्या: मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन पर दो बहनों किया मालिकाना हक का दावा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam841751

अयोध्या: मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन पर दो बहनों किया मालिकाना हक का दावा

अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और जल्द ही निर्माण के काम का आगाज़ होने वाला है लेकिन इससे पहले इस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

फाइल फोटो

अयोध्या: अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और जल्द ही निर्माण के काम का आगाज़ होने वाला है लेकिन इससे पहले इस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मस्जिद के लिए अलाट की गई 5 एकड़ जमीन पर दिल्ली की 2 महिलाओं ने दावा किया है और इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है, जिस पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी. 

यह भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान समेत इन देशों को लोग नहीं जा सकेंगे सऊदी अरब, 20 देशों पर लगाई पाबंदी

दिल्ली की रानी कपूर पंजाबी व रमा रानी पंजाबी नें जमीन पर अपना हक जताया है. साथ ही यह भी कहा है कि इस 5 एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के सामने एक मुकदमा जेरे-गौर है.

यह भी पढ़ें: Ajay Devgan ने ऐसा क्या बोल दिया कि इस पंजाबी सिंगर ने कह दिया 'चमचा'

याचिकाकर्ताओं का कहना है,"बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे. वे फैजाबाद (अब अयोध्या) जनपद में ही बस गए. बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली. उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 15 सौ 60 रुपये में पांच साल के लिए ग्राम धन्नीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया."

यह भी पढ़ें: मर्दों को लिए बहुत काम की चीज है आंवला, एक नहीं अनेक हैं फायदे

पांच साल पश्चात भी उक्त जमीन याचियों के परिवार के ही उपयोग में रही और याचियों के पिता का नाम आसामी के तौर पर उक्त जमीन से सम्बंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. हालांकि साल 1998 में सोहावल एसडीएम के ज़रिए उनके पिता का नाम उक्त जमीन के सम्बंधित रिकॉर्ड से हटा दिया. इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं की मां ने अपर आयुक्त के यहां लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी व उनके पक्ष में फैसला हुआ.

यह भी पढ़ें: जानिए क्या है चौरी चौरा कांड: जिसने हिलाकर रख दी अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियादें

महिलाओं का कहना है कि केस अब तक जेरे गौर होने के बावजूद राज्य सरकार के ज़रिए इसी जमीन में से पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलाट कर दी गई है. महिलाओं ने आलाटमेंट और उसके पहले की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है.

ZEE SALAAM LIVE TV

Trending news