UP Conversion act 2024: अंतर-धार्मिक जोड़ों की ज़िन्दगी में हिंदूवादी संगठनों के लोगों को क़ाज़ी बनने की छूट!

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 में संशोधन कर उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 को मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने मौजूदा कानून को और सख्त करने के मकसद से ऐसा किया है. अब किसी को बहला- फुसलाकर, धोखे में रखकर या प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म बदलने पर मुजरिम को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.

UP Conversion act 2024: अंतर-धार्मिक जोड़ों की ज़िन्दगी में हिंदूवादी संगठनों के लोगों को क़ाज़ी बनने की छूट!

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे करने का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं. वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटी, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया एथिक्स और कंटेंट प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर भी खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं. (उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com).  

Read More