अमेरिका में नए वीजा विधेयक पर लगी मुहर

अमेरिका में विदेशियों को काम और नागरिकता के अवसर देने संबंधी कानून में बहुचर्चित संशोधनों के लिए प्रस्तावित विधेयक ने अपनी पहली विधायी सीढी तय कर ली है। विधेयक को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट की संबंधित समिति ने मंजूरी दे दी है।

वाशिंगटन : अमेरिका में विदेशियों को काम और नागरिकता के अवसर देने संबंधी कानून में बहुचर्चित संशोधनों के लिए प्रस्तावित विधेयक ने अपनी पहली विधायी सीढी तय कर ली है। विधेयक को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट की संबंधित समिति ने मंजूरी दे दी है।
इसके तहत देश में बिना कागज पत्र के रह रहे 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को- जिनमें 2.6 लाख भारतीय शामिल हैं। नागरिकता प्रदान करने और विदेशी आईटी एवं साप्टवेयर इंजीनियरों आदि के लिए अस्थायी काम के लिए दिए जाने वाले एच-1बी वीजा की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है।
अमेरिकी सीमेंट की समिति ने पांच दिन की चर्चा के बाद इस संशोधन को 13-5 के वोट अनुपात से अनुमोदित कर दिया। सीमाओं की सुरक्षा, आर्थिक अवसर और आव्रजन आधुनिकीकरण अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित व्यापक आव्रजन सुधार विधेयक में 300 संशोधन शामिल किए गए हैं। यह विधेयक अब सीनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 100 सीटों वाली सीनेट में इसे मंजूरी के लिए 60 वोट चाहिए।
सीनेट की समिति के अनुमोदन का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह उनकी सुधार की अवधारणा के अनुरूप है। (एजेंसी)

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