2जी स्पेक्ट्रम : रिलायंस की याचिका पर CBI को कोर्ट नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड और अन्य आरोपियों की याचिका पर आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड और अन्य आरोपियों की याचिका पर आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया। ये आरोपी चाहते हैं कि अन्य अदालतों को इस प्रकरण से संबंधित मामले की सुनवाई पर रोक लगाने का शीर्ष अदलात का आदेश वापस लिया जाए।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी सहित 13 गवाहों को तलब करने के अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से पहले आरोपियों द्वारा उठाये गये इस मुद्दे पर सुनवाई की आवश्यकता है।
न्यायालय ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी और गैर सरकारी संगठन सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस से भी जवाब तलब किए हैं। इन दोनों की याचिकाओं पर ही शीर्ष अदालत इस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कर रही है। न्यायालय ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिये चार दिन का समय दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि इन गवाहों को निचली अदालत में गवाही के लिये पेश होना है। न्यायालय ने इस मामले को सात अगस्त के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
उद्योगपति अनिल अंबानी को विशेष अदालत में 22 अगस्त को हाजिर होना है जबकि उनकी पत्नी टीना अंबानी को एक दिन बाद पेश होना है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह 11 अप्रैल, 2011 का अपना आदेश वापस ले जिसमें कहा गया था कि निचली अदलात में लंबित कार्यवाही पर रोक या इससे संबंधित किसी कार्यवाही के बारे सिर्फ इसी न्यायालय से अनुरोध किया जा सकता है ओर कोई अन्य अदालत इस पर विचार नहीं करेगी।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि इससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है क्योंकि यह आदेश निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने के अधिकार से वंचित करता है। कंपनी के अनुसार यह आदेश संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। (एजेंसी)

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