अर्चना चिटनीस के विरुद्ध CBI कोर्ट में परिवाद दायर

कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 (3) के तहत विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) भोपाल के न्यायालय में सुनवाई हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है।

भोपाल : कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 (3) के तहत विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) भोपाल के न्यायालय में सुनवाई हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है।
डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस एवं देवपुत्र के संपादक कृष्ण कुमार अष्ठाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किये गये परिवाद में कहा कि सरकार ने नियमों को दरकिनार कर देवपुत्र नामक पत्रिका को नियम विरुद्ध एवं वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद 13 करोड़ 26 लाख 40 हजार 800 रुपये का एक साथ 15 वर्षों की खरीदी हेतु अग्रिम भुगतान करा दिया तथा डाक एवं परिवहन के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि का भी अग्रिम भुगतान किया गया।
उन्होंने कहा कि यह पत्रिका म.प्र. के अधिकतर स्कूलों में पहुंचाई नहीं गई है और उसकी भाषा कठिन होने के कारण कक्षा एक एवं दो के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। सिंह ने बताया कि यह प्रकरण सी.बी.आई न्यायालय में इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग को धन राशि आवंटित की गई थी।
लेकिन शिक्षा मंत्री ने उक्त राशि से देवपुत्र पत्रिका खरीद कर भारत सरकार की राशि का अपव्यय कर अपने पद का दुरुपयोग किया है। विशेष न्यायालय सीबीआई भोपाल ने इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु आगामी 19 सितम्बर की तारीख निर्धारित की है। (एजेंसी)

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