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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय सरकार को आदेश दिया है कि वह 10 हफ्तों के भीतर गवाह सुरक्षा नीति लेकर सामने आए ताकि आपराधिक मामलों में गवाहों को परेशान नहीं किया सके।
न्यायामूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जी पी मित्तल ने कहा कि गवाहों को आरोपी के दबाव में नहीं आने दिया जाना चाहिए जैसे एक के बाद एक मामलों में देखा गया। अदालत ने कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह गवाहों को उचित सुरक्षा मुहैया कराए। अदालत ने जेसिका लाल हत्या कांड के गवाहों के अपने बयान से मुकरने के संदर्भ में दिए अपने आदेश में यह टिप्पणी की है।
जेसिका की अप्रैल, 1999 में हरियाणा कांग्रेस के नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने उसे शराब परोसने से मना कर दिया था। यह घटना सोशलाइट बीना रमानी के रेस्तरां में हुई थी। (एजेंसी)