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जयपुर : राजस्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उदयपुर, अजमेर और अलवर में भविष्य निधि (पीएफ), पेंशन निकासी और सीधे नकदी अंतरण योजना के लिए आधार कार्ड नम्बर अनिवार्य कर दिये हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त आरके सिंह ने बताया कि आधार कार्ड के बगैर पीएफ, पेंशन और सीधे नकदी अंतरण योजना की राशि नहीं निकाली जा सकेगी। मौजूदा समय आधार कार्ड नहीं होने पर भविष्य निधि दावों का निस्तारण नहीं रोका जाएगा।
केन्द्र की सीधे नकदी अंतरण योजना देश में गत एक जनवरी से लागू हुई है। इसमें राज्य के तीन जिले अजमेर, अलवर और उदयपुर भी शामिल है। (एजेंसी)