EPFO को कर्मियों के बैंक खातों का ब्योरा देना कंपनियों के लिए अनिवार्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कंपनियों के लिये अपने कर्मचारियों के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या (यूएएन) आवंटन तथा उसके अंशधारकों को भुगतान आसान बनाना है।

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कंपनियों के लिये अपने कर्मचारियों के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या (यूएएन) आवंटन तथा उसके अंशधारकों को भुगतान आसान बनाना है।

ईपीएफओ ने अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों से आईएफएससी कोड के साथ कोर बैंकिंग खाता संख्या प्राप्त करने को कहा है ताकि उसे पोर्टेबल स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या :यूएएन: से जोड़ा जा सके। कार्यालय आदेश के अनुसार, ‘सरकार ने यूएएन आवंटन को सुगम बनाने, ईपीएफ योजना, 1952 के उपयुक्त क्रियान्वयन तथा सदस्यता छोड़ने के बाद जमा राशि भुगतान में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये सदस्यों से बैंक खाता संख्या प्राप्त करने के बारे में निर्देश जारी किया है।’

ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने कहा कि इस निर्देश से सभी सदस्यों का बैंक खाते का ब्योरा प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो यूएएन को परिचालन में लाने के लिये जरूरी है। फिलहाल ईपीएफओ ने 1.80 करोड़ कर्मचारियों का बैंक खाता ब्योरा प्राप्त किया है। साथ ही 86.9 लाख कर्मचारियों का पैन तथा 28.2 लाख कर्मचारियों की आधार संख्या प्राप्त की है।

ईपीएफओ अपने 4.17 करोड़ अंशधारकों के लिये उनके स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या को 15 अक्तूबर तक परिचालन में लाने के लिये प्रक्रिया शुरू की है। इस सुविधा के अमल में आने पर किसी कर्मचारी के एक संस्थान से नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में जाने पर भविष्य निधि खाता संख्या बदलने की जरूरत नहीं होगी। उसकी भविष्य निधि खाता संख्या वही रहेगा।

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