किंगफिशर को कर्ज व अन्य सम्बद्ध दस्तावेज दे पीएनबी: हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) अपने पास पड़े कर्ज से जुड़े व अन्य दस्तावेज किंगफिशर एयरलाइंस को देने चाहिए। बैंक ने कंपनी पर 770 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का जानबूझकर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।

किंगफिशर को कर्ज व अन्य सम्बद्ध दस्तावेज दे पीएनबी: हाईकोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) अपने पास पड़े कर्ज से जुड़े व अन्य दस्तावेज किंगफिशर एयरलाइंस को देने चाहिए। बैंक ने कंपनी पर 770 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का जानबूझकर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।

न्यायाधीश विभु भाखरू की पीठ ने विमानन कंपनी को सुनवाई में एक वकील के जरिए प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने मामले की कल फिर सुनवाई करने का फैसला किया है।

पीएनबी के वकील ने अदालत में कहा कि कंपनी को कर्ज व अन्य कागजात की प्रतिलिपि शुरआत में ही दे दी गई थी और अब कागजात की मांग केवल वसूली प्रक्रिया में देरी करवाने के लिए की जा रही है।

किंगफिशर एयरलाइंस ने पीएनबी के नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 770 करोड़ रपये से अधिक के बकाया के भुगतान में जानबूझकर चूक की है।

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.