विदेशी निवेशकों के लिये नियमों को उदार बनायेगा सेबी

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भारतीय पूंजी बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक निवेश स्थल बनाने के वास्ते उनके लिये यहां पंजीकरण तथा दूसरे नियमों को सरल बनाया है। इसके लिये विस्तृत नियमनों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

मुंबई : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भारतीय पूंजी बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक निवेश स्थल बनाने के वास्ते उनके लिये यहां पंजीकरण तथा दूसरे नियमों को सरल बनाया है। इसके लिये विस्तृत नियमनों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
सेबी ने पूंजी बाजार में निवेश करने वाले विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशकों के लिये अब एक नई श्रेणी बनाई है जिसे विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स (एफपीआई) नाम दिया गया है। इनके नियमन के लिये नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है जिन पर शनिवार को यहां होने वाली सेबी बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा।
सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और पात्र विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) तथा अन्य को मिलाककर अब उन्हें ‘विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई’ का नाम दिया है। जोखिम को ध्यान में रखते हुये एफपीआई की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। जिन एफपीआई को सबसे कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है उन्हें सेबी को पंजीकरण के लिये कोई शुल्क नहीं देना होगा।
नये नियमों के अनुसार एफपीआई को एक बार पंजीकरण मिलने पर वह स्थायी होगी और तब तक बना रहेगा जब तक कि सेबी द्वारा अनुशासनात्मक कारवाई के तहत उसे निरस्त अथवा निलंबित नहीं कर दिया गया हो। (एजेंसी)

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