आरुषि-हेमराज हत्याकांड: बचाव पक्ष आज रखेगा अंतिम दलीलें

आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सोमवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत में बचाव पक्ष अंतिम दलीलें रखेगा। गौर हो कि बीते दिनों वकीलों की हड़ताल के चलते बचाव पक्ष अंतिम दलीलें पेश नहीं कर पाया था।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
गाजियाबाद : आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सोमवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत में बचाव पक्ष अंतिम दलीलें रखेगा। गौर हो कि बीते दिनों वकीलों की हड़ताल के चलते बचाव पक्ष अंतिम दलीलें पेश नहीं कर पाया था।
वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत ने अब बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों की शुरुआत के लिए 21 अक्‍टूबर की तारीख निर्धारित की थी।
राजेश और नूपुर तलवार के वकील मनोज सिसौदिया ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना किए जाने की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल के चलते बचाव पक्ष अपनी दलीलें शुरू नहीं कर सका। अब, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों की शुरुआत के लिए 21 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।
तलवार दंपती अपनी बेटी आरुषि और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। यह हत्याकांड 2008 में 15-16 मई की रात हुआ था। अभियोजन ने तीन दिन पहले अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। उसने आरोप लगाया था कि पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी से यह साबित होता है राजेश और नूपुर तलवार ने ही आरूषि तथा हेमराज की हत्या की थी।
विशेष सीबीआई लोक अभियोजक आरके सैनी ने दलीलों के दौरान कहा था कि हमारी दलीलों से, समान इरादे से हत्या (धारा 302, 34) और साक्ष्य मिटाने (धारा 201, 34) के आरोप दोनों आरोपियों पर साबित होते हैं। सैनी ने कहा था कि इसके अतिरिक्त, पुलिस थाने में गलत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भादंसं की धारा 203 भी राजेश तलवार पर साबित होती है। उन्होंने दावा किया था कि दंत चिकित्सक दंपती ने विभिन्न अवसरों पर जांच के दौरान जांचकर्ताओं को गुमराह किया और वे साक्ष्य नष्ट करने में शामिल थे।

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