रांची : सीबीआई की एक अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से करोड़ों रुपए अवैध रूप से निकालने के मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले से ही जुड़े तीन अन्य मामले खत्म करने की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
सीबीआई की अदालत के विशष न्यायाधीश ए के राय ने मामले में अपना फैसला सुनाया और लालू यादव, जदयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और आर के राणा की एक जैसी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
लालू यादव और अन्य आरोपियों को चाईबासा कोषागार से करोड़ों रूपये की अवैध निकासी करने के चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की दूसरी विशेष अदालत ने पिछले वर्ष दिसंबर में सजा सुनायी थी। वह इस समय जमानत पर हैं।
अपनी उपयरुक्त याचिका में लालू प्रसाद तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि चाईबासा कोषागार से अवैध धन निकासी के चारा घोटाले से जुड़े मामले में चूंकि सीबीआई अदालत ने उन्हें पहले ही सजा सुना रखी है इसलिए समान प्रकृति के चारा घोटाले के देवघर कोषागार, रांची कोषागार और अन्य स्थानों से अवैध ढंग से धन निकालने के तीनों अन्य मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए।
सीबीआई ने यह कहकर याचिका का विरोध किया कि कोषागार से करोड़ों रुपए निकाले गए हैं और इस संबंध में लंबित मामले एक दूसरे से अलग हैं। अदालत ने अब देवघर कोषागार से अवैध ढंग से 85 लाख रूपये निकालने के चारा घोटाले के 64 ए- 96 मामले में सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए लालू यादव को 14 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं।