मालदीव में राष्ट्रपति के लिए ताजा चुनाव कराने का आदेश

मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए गत सात सितम्बर को हुए पहले दौर के चुनाव को रद्द करने के साथ ही कहा कि पद के लिए ताजा चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करा लिये जाएं।

माले : मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए गत सात सितम्बर को हुए पहले दौर के चुनाव को रद्द करने के साथ ही कहा कि पद के लिए ताजा चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करा लिये जाएं।
यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के लिए एक बड़ा झटका है जो कि पहले दौर के चुनाव के विजेता के रूप में उभरे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए ताजा चुनाव इस महीने की 20 तारीख पर करा लिये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो दूसरा दौर का चुनाव तीन नवम्बर 2013 से पहले करा लिया जाए।
यह फैसला जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम द्वारा दायर उस मामले की सुनवायी पर सुनाया जिसमें चुनाव में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाये गए हैं।
भारत में मालदीव के उच्चायुक्त मोहम्मद नसीर ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए को बताया कि फैसला सात सदस्यीय पीठ ने बहुमत से दिया।
उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय का फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि 5623 वोट फर्जी तरीके से डाले गए। इसमें फर्जी चुनाव पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोट, मृत व्यक्तियों के नाम पर डाले गए वोट, नाबालिगों द्वारा बिना वैध मतदाता पहचान पत्र के डाले गए वोट, दो बार मतदान के मुद्दे, असंगत स्थायी पते वाले मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोट, नामों में अंतर के साथ ही राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग के तहत गैर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा डाले गए वोट शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये कि राष्ट्रपति पद के लिए ताजा चुनाव को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना तथा डीएनआर डेटाबेस के आधार पर मतदाता सूची विकसित करना शामिल है।
अदालत ने कहा कि मतदाता सूची पर राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों के हस्ताक्षर और फिंगर प्रिंट होने चाहिए और यह सभी को प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके साथ ही यह कहा कि मतपत्र की सुरक्षा विशेषताएं बढ़ायी जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और संबंधित राज्य संस्थाओं को इस संबंध में साथ मिलकर कार्य करना चाहिए कि इस फैसले के 72 घंटे के भीतर आगे कैसे बढ़ना है।
सुप्रीम कोट ने पिछले महीने दूसरे दौर का चुनाव अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया था जो कि 28 सितम्बर को आयोजित होना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जमहूरी पार्टी की याचिका पर दिया जो चुनाव में तीसरे नम्बर पर थी और उसने दूसरे दौर के चुनाव में नशीद के साथ मुकाबले का मौका खो दिया था।
नशीद (46) ने पहले दौर का चुनाव 45.45 प्रतिशत वोट हासिल करके आसानी से जीत लिया था तथा 28 सितम्बर को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव में उनका मुकाबला अब्दुल्ला यामीन से होना था। (एजेंसी)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.