Second Hand Car Tips: पुराना वाहन बेचते समय हमारा सबसे पहला फोकस कीमत पर होता है. किसी ग्राहक को वाहन पसंद आता है, वह हमें रकम चुकता है और वाहन को ले जाता है. लेकिन इस दौरान लोग एक ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिसके कारण वह आगे चलकर बड़ी समस्या में फंस सकते हैं.
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How to transfer Registration Certificate: हमारे देश में जितनी बिक्री नई कार और बाइक्स की होती है, उससे कहीं ज्यादा पुराने वाहनों को खरीदा और बेचा जाता है. पुराना वाहन बेचते समय हमारा सबसे पहला फोकस इस बात को लेकर रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल पाए. किसी ग्राहक को वाहन पसंद आता है, वह हमें रकम चुकता है और वाहन को ले जाता है. हम उसे सारे डाक्यूमेंट्स भी सौंप देते हैं. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतर लोग एक ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिसके कारण वह आगे चलकर बड़ी समस्या में फंस सकते हैं. यह गलती है आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं करने की. आपने जो पुराना वाहन बेचा है, अगर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नए खरीदार का नाम नहीं लिखा होगा तो आप किसी ऐसी घटना का भी शिकार बन सकते हैं जिसमें आप को जेल जाना पड़ जाए.
आरसी ट्रांसफर करना क्यों जरूरी
दरअसल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है उससे पता चलता है कि इस वाहन का असली मालिक कौन है. यदि वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इसका इस्तेमाल किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में किया जाता है तो सबसे पहले वाहन मालिक को ही पकड़ा जाएगा. यानी आपने जिस व्यक्ति को अपना पुराना वाहन बेचा है, यदि वह कोई गड़बड़ी करता है तो उसके बदले में आप फंस सकते हैं. अब आरसी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है और आप ऑनलाइन भी यह कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
RC ट्रांसफर करने का तरीका
खरीदार और विक्रेता के बीच समझौता करें: अगर आप आरसी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले खरीदार और विक्रेता के बीच एक समझौता होना चाहिए. यह समझौता करने के लिए आपको वाहन की बिक्री और खरीद की राशि का निर्धारण करना होगा.
आरसी ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरें: आपको अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग के आरसी ट्रांसफर फॉर्म को भरना होगा. इस फॉर्म में विक्रेता और खरीदार के नाम, पता, वाहन के विवरण और वाहन खरीद की तिथि शामिल होती है.
आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आपको आरसी ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. इसमें विक्रेता का वाहन RC, खरीदार का पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज शामिल होते हैं.
वाहन इन्स्पेक्शन कराएं: आपको वाहन इन्स्पेक्शन करवाना होगा. इसमें वाहन की नक़ली न होने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी वाहन को जांचते हैं. इसमें वाहन की तकनीकी जाँच की जाती है जैसे ब्रेक, टायर, लाइट्स, स्टीयरिंग, इंजन आदि.
ट्रांसफर फीस जमा करें: आरसी ट्रांसफर के लिए एक निश्चित फीस जमा करनी होगी. इसकी राशि वाहन की कीमत, इंस्पेक्शन शुल्क और अन्य शुल्कों से मिलकर तय की जाती है.
नया RC प्राप्त करें: आपको आरसी ट्रांसफर के बाद नया RC प्राप्त करना होगा. इसे आप ट्रांसपोर्ट विभाग से प्राप्त कर सकते हैं.
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