EPFO के खाताधारकों के लिए खुशखबरी, Job छोड़ने के बाद खुद अपडेट कर सकेंगे Details
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EPFO के खाताधारकों के लिए खुशखबरी, Job छोड़ने के बाद खुद अपडेट कर सकेंगे Details

अगर हाल-फिलहाल में आपने नौकरी (Job) छोड़कर नई नौकरी जॉइन की है लेकिन आपकी पुरानी कंपनी आपके PF खाते की जानकारी अपडेट नहीं कर रही है तो ये खबर आपके लिए है. EPFO ने अब ये जानकारी अपडेट करने का अधिकार खाताधारक (Account Holder) को ही दे दिया है.

नौकरी छोड़ने के बाद खुद अपडेट कर सकेंगे PF खाता

दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारकों  की  बड़ी परेशानी खत्म कर दी है. अब खाताधारक नौकरी बदलने पर खुद ही ‘डेट ऑफ एग्जिट’ (Date of Exit) को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. पहले जानकारी अपडेट करने का अधिकार कंपनी के पास होता था और इससे खाताधारकों को PF खाता अपडेट कराने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था.

  1. EPFO के खाताधारकों के लिए खुशखबरी
  2. अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
  3. नौकरी छोड़ने के बाद खुद अपडेट कर सकेंगे खाता

कर्मचारियों को क्या दिक्कत होती थी

किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा PF के तौर पर काटा जाता है. इस पैसे को कर्मचारी के PF खाते में जमा किया जाता है. जब तक कर्मचारी उसी कंपनी में नौकरी करता है तब तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब कर्मचारी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है तो ज्यादातर मामलों में पुरानी कंपनी जानकारी अपडेट करने में कर्मचारी की कोई मदद नहीं करती हैं. कर्मचारियों की इस परेशानी को अब मोदी सरकार ने हल कर दिया है. डेट ऑफ एग्जिट’ (Date of Exit)को अपडेट करने का अधिकार अब खाताधारक को ही दे दिया गया है.

कैसे अपडेट कर सकते हैं Date of Exit

PF के खाताधारक सबसे पहले  पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर यूएएन और पासवर्ड देकर लॉग इन करें. सफल लॉग इन होने पर मैनेज पर जाएं और मार्क एग्जिट पर क्लिक करें. इसके बाद सेलेक्ट इंप्लॉयमेंट से पीएफ अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करें. अब डेट ऑफ एग्जिट और रीजन ऑफ एग्जिट पर क्लिक करें. फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें. अब चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें. इसके बाद अपडेट पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जायेगा.

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Date of Exit अपडेट करने से क्या फायदा होगा

EPFO के सहायक आयुक्त अविनाश कुमार सिन्हा के मुताबिक अगर आपकी एग्जिट डेट अपडेट (Date of Exit) नहीं है, तो आप अपने इपीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं और न ही खाते को पिछली कंपनी से नये में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन अब EPFO ने  Date of Exit अपडेट  करने का अधिकार कर्मचारियों को ही दे दिया है. इससे कर्मचारियों की काफी बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी.

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