Income Tax फाइल करने के ल‍िए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम से ओल्‍ड र‍िजीम में कैसे स्‍व‍िच करें?
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Income Tax फाइल करने के ल‍िए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम से ओल्‍ड र‍िजीम में कैसे स्‍व‍िच करें?

आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई नजदीक है. ऐसे में कुछ लोग ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को लेकर कंफ्यूज हैं. ऐसे में यद‍ि आप भी ओल्‍ड से न्‍यू र‍िजीम में जाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं तरीका.

Income Tax फाइल करने के ल‍िए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम से ओल्‍ड र‍िजीम में कैसे स्‍व‍िच करें?

New Vs Old Tax Regime: आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई नजदीक है. ऐसे में कुछ लोग ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को लेकर कंफ्यूज हैं. ऐसे में यद‍ि आप भी ओल्‍ड से न्‍यू र‍िजीम में जाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं तरीका.

  1. ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि इस बार भी 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक भी अपना र‍िटर्न फाइल नहीं क‍िया तो आपके पास दो द‍िन का समय है. जी हां, आप इनकम टैक्‍स का भुगतान न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम (new tax regime) और ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम (old tax regime) में से क‍िसी एक के भी तहत कर सकते हैं. आप अपने फायदे के अनुसार दोनों में से क‍िसी एक का भी स‍िलेक्‍शन कर सकते हैं. अगर आपकी इनकम क‍िसी ब‍िजनेस से नहीं आती तो आप हर साल ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में से क‍िसी एक को भी स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं.
  2. हर साल अपनी र‍िजीम में बदलाव नहीं कर सकते
  3. लेकिन यह सुव‍िधा ऐसे लोगों के ल‍िए नहीं है जि‍न का पैसा ब‍िजनेस या क‍िसी दूसरे प्रोफेशन से आता है. अगर आप भी ऐसे टैक्‍सपेयर्स में से एक हैं तो आप हर साल अपनी र‍िजीम में बदलाव नहीं कर सकते. आप एक बार ज‍िस र‍िजीम को स‍िलेक्‍ट कर लेंगे, आपको उसके अनुसार ही टैक्स का भुगतान करना होगा. ऐसे लोगों के ल‍िए आईटीआर फाइल करने की तारीख भी अलग ही होती है. दरअसल, इन लोगों की अपनी इनकम को सीए से सर्ट‍िफाई कराना होता है. इस कारण आयकर व‍िभाग ब‍िजनेस क्‍लास को ज्‍यादा र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए ज्‍यादा टाइम देता है.
  4. कौन सी बेहतर, ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम या न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम?
    अगर आप यह बात करें क‍ि ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में से क्‍या बेहतर है? तो हम आपको बता दें क‍ि दोनों ही र‍िजीम में करीब एक जैसा फायदा म‍िलता है. लेकिन ये फायदे आपकी इनकम पर निर्भर करते हैं. उदाहरण के लिए यद‍ि आपने टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग स्‍कीम में न‍िवेश क‍िया हुआ है तो आपके ल‍िए ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम बेहतर होती है. लेकिन न्‍यू र‍िजीम में टैक्स का हिसाब लगाना आसान है और इसमें आपको न‍िवेश पर क‍िसी तरह की छूट नहीं म‍िलती.
  5. ओल्‍ड र‍िजीम में टैक्‍स छूट के कई ऑप्‍शन
    ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में कई तरह से टैक्‍स में छूट मिलती थी. इसके अंतर्गन जैसे आप घर का किराया भत्ता (HRA) और लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) के तहत क्‍लेम कर सकते हैं. अगर आप इन पर छूट का क्‍लेम कर सकते हैं तो ओल्‍ड र‍िजीम आपके ल‍िए अच्छी हो सकती है. लेकिन न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम असेसमेंट ईयर 2024-2025 आपको ऑटोमेट‍िक म‍िलता है. यद‍ि आप ओल्‍ड र‍िजीम का स‍िलेक्‍शन खुद नहीं करेंगे तेा आपको न्‍यू र‍िजीम के तहत ही टैक्स देना होगा.
  6. ऐसे बदल सकते हैं टैक्‍स देने का तरीका
    अगर आप टैक्स देने का तरीका बदलना चाहते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय फॉर्म 10-IE भी जमा करना होगा. लेकिन यह तय टाइम ल‍िमि‍ट से पहले करना होगा, नहीं तो आप पूरे साल के लिए तरीका नहीं बदल पाएंगे. फॉर्म 10-IE जमा करने के बाद आपको एक 15 अंक की पहचान संख्या मिलेगी, जिसे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय शामिल करना होगा.
  7. क्‍या है फॉर्म 10 IEA?
    फॉर्म 10-IEA ऐसे लोगों के लिए है जो ब‍िजनेस या प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं और अपना इनकम टैक्स ITR-3, ITR-4 या ITR-5 फॉर्म से भरते हैं. जो लोग न्‍यू र‍िजीम से नहीं बल्कि ओल्‍ड र‍िजीम से टैक्स देना चाहते हैं. आम लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों के संगठन (AOP) (सहकारी समितियों को छोड़कर), व्यक्तियों के समूह (BOI) और कानूनी व्यक्ति जो ब‍िजनेस या प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं.

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