वर्तमान में पांच पेट्रोलियम पदार्थों- पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और ATF जीएसटी के दायरे से बाहर हैं.
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नई दिल्ली: राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और जेट फ्यूल को GST के दायरे में लाया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी है. वर्तमान में पेट्रोल-डीजल और अन्य पेट्रोलियम पर राज्य सरकार खुद टैक्स लगाते हैं. दरअसल, सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए गए टैक्स से वसूली जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थ GST के दायरे में आते हैं तो कीमत पर लगाम लग जाएगी.