पीपीएफ अकांउट में इस समय 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस खाते में निवेश कर आप इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं. साथ ही इसमें मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है. PPF अकाउंट में जमा रकम पर भारत सरकार गारंटी देती है.
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नई दिल्ली : पीपीएफ को भारतीयों के बीच सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है. यदि कोई आपसे कहे कि पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में पैसा जमा किए बिना भी फायदा उठा सकते हैं तो शायद आप यकीन न करें लेकिन यह हकीकत है. पीपीएफ अकाउंट में यह विकल्प होता है कि आप बिना निवेश किए भी ब्याज का फायदा ले सकते हैं. आइये बताते हैं कैसे?
15 साल की अवधि के लिए पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ चुनिंदा शाखाओं में खोला जा सकता है. हर साल इसमें कम से कम 500 और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा कर सकते हैं. डेढ़ लाख से ज्यादा की राशि पर खाताधारक को ब्याज नहीं मिलता.
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15 साल पूरे होने पर आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन इस समय आपके पास दो विकल्प होते हैं. पहला यह कि आप पूर्व की तरह निवेश करते हुए 5-5 साल के लिए खाते को आगे बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको लिखित आग्रह करना होता है.
15 साल के बाद दूसरे विकल्प के तौर पर आप बिना निवेश के पीपीएफ खाते को चला सकते हैं. इसमें आपके निवेश के साथ 15 साल में जो रकम मैच्योर हो गई, उस पर हर साल सरकार की तरफ से तय ब्याज मिलता रहेगा. इसमें आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है.
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- पीपीएफ अकांउट में इस समय 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.
- PPF खाते में जमा पैसे पर इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं.
- मैच्योरिटी पर PPF अकाउंट से मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है.
- PPF अकाउंट में 15 साल का लॉकइन पीरियड होता है.
- इस खाते में जमा रकम पर भारत सरकार गारंटी देती है.