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नई दिल्ली: RBI KYC Updation Alert: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बार-बार बैंक के ग्राहकों ऑनलाइन फ्रॉड से अलर्ट करता रहता है. RBI ने बैंक कस्टमर्स को KYC Updation के नाम पर हो रही जालसाजी को लेकर आगाह किया है. RBI ने बैंक ग्राहकों से कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी निजी और गोपनीय जानकारी किसी से भी शेयर न करें, अगर ऐसा किया तो आपको बैंक खाता खाली हो सकता है.
दरअसल रिजर्व बैंक ने बताया है कि बीते कई दिनों से केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायतें काफी तेजी से बढ़ी हैं. इसके लिए हैकर्स पहले ग्राहकों को फोन कॉल्स, SMS या ई-मेल के जरिये केवाईसी अपडेट करने को कहते हैं. वो ग्राहकों से उनके बैंक खाते और निजी जानकारियां देने को कहते हैं, जो ग्राहक उनके जाल में फंस जाता है उनके अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं.
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रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि - अगर कोई व्यक्ति आपसे बैंक अकाउंट की जानकारी, लॉग-इन आईडी, कार्ड डिटेल्स, पिन, ओटीपी (PIN/OTP) जैसी गोपनीय और निजी जानकारी मांगता है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. अगर आपने उनके साथ ये जानकारी साझा की तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. इस समय धोखाधड़ी करने वाले बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेशन के लिए Unauthorized और Unverified Apps के लिंक भेजकर भी अपना निशाना बना रहे हैं. ग्राहकों को ऐसे ऐप्स को कतई इनस्टॉल नहीं करना चाहिए
रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर किसी रेगुलेटरी संस्था को KYC अपडेशन करना होता है तो एकसाथ बड़े पैमाने पर किया जाता है. साथ ही प्रक्रिया शुरू करने से पहले सर्कुलर जारी किया जाता है. हाल में 10 मई 2021 को ऐसा सर्कुलर जारी किया गया था. वहीं, 5 मई 2021 को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि केवाईसी अपडेशन की प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों के बैंक अकाउंट 31 दिसंबर 2021 तक सक्रिय रहेंगे. इसके अलावा नियामक, प्रवर्तन एजेंसियां या अदालत ही कभी भी केवाईसी अपडेशन का आदेश दे सकती हैं.
रिजर्व बैंक ने Unauthorized ऐप्स के इस्तेमाल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, ब्लॉक या बंद किया जा सकता है. ग्राहक जैसे ही अपनी निजी जानकारी हैकर्स के साथ साझा करते हैं, उन्हें आपके बैंक अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है. अगर आपको इस तरह की कोई कॉल या SMS आता है तो आपको RBI की ओर से तय प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए. रिजर्व बैंक कहता है कि ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन होने पर ग्राहक को तत्काल बैंक या अपनी शाखा (Bank/Branch) से संपर्क करना चाहिए.
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