स्विफ्ट एक वैश्विक संदेश सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वित्तीय इकाइयों के लेनदेन में किया जाता है.
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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट (SWIFT= सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) सिस्टम से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं करने के चलते सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों समेत कुल 36 बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. स्विफ्ट एक वैश्विक संदेश सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वित्तीय इकाइयों के लेनदेन में किया जाता है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने इसी प्रणाली का दुरुपयोग करके पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था.
रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक शामिल हैं. यह जुर्माना एक करोड़ रुपये से लेकर चार करोड़ रुपये तक का है. रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 31 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 के बीच विभिन्न बैंकों को आदेश जारी कर यह जुर्माना लगाया.
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बैंक ऑफ बड़ौदा पर चार करोड़ रुपये, केनरा बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक एवं यस बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा इलाहाबाद बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना नास्त्रो खातों से जुड़े दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है. नास्त्रो खाता, किसी एक बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में किसी दूसरे बैंक में रखा जाने वाला खाता है.
(इनपुट-भाषा से भी)