Wrong Transaction Complaint: यूपीआई से पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार इसकी वजह से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है. जल्दबाजी में UPI से पैसा ट्रांसफर करते समय गलती हो जाती है. इस पेमेंट को आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं.
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RBI Guideline UPI wrong transfer: आजकल मोबाईल बैंकिंग में कई बार बैंक खाते से पैसे गलत अकाउंट में या एक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. कई बार बैंकिंग फ्रॉड में भी ऐसा होता है. UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है. ऐसे तो आपको किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती. ये काम बस एक मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है. लेकिन इसमें कई बार गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसे में आप ये रकम वापस भी पा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया.
आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन ( RBI Guideline Wrong upi Payment Transfer)
आपको बता दें कि आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक, बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के अंदर रिफंड करें. अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करता है तो ऐसे में ग्राहक bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं. अगर गलती से किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं, तो इसके लिए एक शिकायत पत्र लिखकर बैंक में देना होगा. इसमें आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वो अकाउंट नंबर लिखना होगा.
ऐसे ले सकते हैं बैंक से रिफंड (Bank Refund UPI)
अगर गलती से गलत खाते में पैसे चले जाएं तो अपने बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवाएं. जब आप पेमेंट करते हैं तो ये नंबर आपके मोबाइल पर आता है. इसके बाद बैंक में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं. वहां आपको ब्रांच मैनेजर के नाम एक शिकायत पत्र लिखना होगा. इस लेटर में उस अकाउंट नंबर को लिखें जिसमें पैसे गए. बैंक जाने से पहले आप इन सभी चीजों को अपने पास रख लें क्योंकि शिकायत में ये सब काम आएगी. Transaction reference number, date of transaction, amount और IFSC code
तुरंत कराएं केस दर्ज
अपना पैसा वापस लेने का कानूनी तरीका भी है. जिस शख्स के खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो लौटाने से मना करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज कराया जा सकता है. हालांकि, पैसा वापस न करने की स्थिति में यह अधिकार रिजर्व बैंक नियमों के उल्लंघन माना जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के मुताबिक लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है. अगर, किसी वजह से लिंक करने वाले से गलती होती है तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं माना जाता.
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