Income Tax बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च तक इस तरह से करें निवेश, बच जाएगा हजारों रुपये का टैक्स
Advertisement
trendingNow1871107

Income Tax बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च तक इस तरह से करें निवेश, बच जाएगा हजारों रुपये का टैक्स

Income Tax Savings: सिर्फ हफ्ते भर बाद 31 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो जाएगा, अगर आपने अबतक इस वित्त वर्ष में टैक्स बचाने का इंतजाम नहीं किया है तो अब भी आपके पास हफ्ते भर का समय है.

Income Tax बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च तक इस तरह से करें निवेश, बच जाएगा हजारों रुपये का टैक्स

नई दिल्ली: Income Tax Savings: सिर्फ हफ्ते भर बाद 31 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो जाएगा, अगर आपने अबतक इस वित्त वर्ष में टैक्स बचाने का इंतजाम नहीं किया है तो अब भी आपके पास हफ्ते भर का समय है. आप कई टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर काफी टैक्स बचा सकते हैं. जैसे आप म्यूचुफल फंड के ELSS में निवेश कर सकते हैं, PPF और फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डालकर टैक्स की बचत बड़ी आसानी से कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- Petrol Price 23 March 2021: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से की बंपर कमाई, 6 साल में 300% बढ़ा खजाना

इनकम टैक्स बचाने का अब भी मौका

इनकम टैक्स बचाने में मोटा मोटा हिसाब सेक्शन 80C और 80D का ज्यादा रहता है. सेक्शन 80C में ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन याद रहे सभी विकल्पों को मिलाकर भी लिमिट 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जब आप निवेश कर लेंगे तो इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उस वक्त इस निवेश की जानकारी देकर टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं.

सेक्शन 80C में निवेश कर बचाएं टैक्स 

सेक्शन 80C सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग ऑप्शन है. इसमें PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ELSS फंड्स, सुकन्या समृद्धि और 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट समेत कई विकल्प मिलते हैं. अगर आप इसमें 31 मार्च से पहले पहले निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स बेनेफिट होगा. इसके अलावा होम लोन के मूलधन और बच्चों की ट्यूशन फीस भी इसमें शामिल है. साथ ही सीनियर सिटिजंस चाहें तो सीनियर सिटिजंस सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. 

सेक्शन 80D 

अगर आपने अबतक कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपके पास मौका है, अगर आप 31 मार्च से पहले पहले मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी, सीनियर सिटिजंस के लिए ये टैक्स छूट 50,000 रुपये है. हालांकि आखिरी मौके पर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ऐसा करना सही नहीं है. आपको मेडिकल इंश्योरेंस हमेशा पहले से लेकर रखना चाहिए. 

NPS पर अतिरिक्त छूट 

NPS में निवेश कर आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. सरकार Section 80CCD(1B) के तहत NPS में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट देती है, जो कि सेक्शन 80CCE के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की छूट के अलावा होती है. यानी ऐसे में आप कुल 2 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- 1 अप्रैल से बदल जाएंगे Income Tax से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर

LIVE TV

Trending news