'जॉनसन एंड जॉनसन' को कोर्ट का करारा जवाब, इन पीड़ितों को मिलेगा 1.22 करोड़ तक मुआवजा
topStories1hindi487811

'जॉनसन एंड जॉनसन' को कोर्ट का करारा जवाब, इन पीड़ितों को मिलेगा 1.22 करोड़ तक मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिप इंप्लांट केस के पीड़ितों के लिए 3 लाख रुपए से लेकर 1.22 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रावधान बिल्कुल सही है.

'जॉनसन एंड जॉनसन' को कोर्ट का करारा जवाब, इन पीड़ितों को मिलेगा 1.22 करोड़ तक मुआवजा

नई दिल्ली (महेश गुप्ता). अमेरिकी की दिग्गज फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को अब भारत सरकार की ओर से तय किए मुआवजे के आधार पर ही मरीजों को भुगतान करना होगा. जॉनसन एंड जॉनसन ने खराब हिप इम्प्लांट की शिकायतों के बाद सरकार के मुआवजे के फॉर्मूले पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों को 3 लाख रुपए से लेकर 1.22 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रावधान बिल्कुल सही है. बता दें कि हिप इंप्लांट में उपयोग होने वाले खराब उपकणों की वजह से करीब 14 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.


लाइव टीवी

Trending news