Sebi ने किशोर बियानी, अनिल बियानी (Anil Biyani) और फ्यूचर रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही उन्हें गलत तरीके से कमाए गए 17.78 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया है.
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नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने कंपनी के शेयरों में भेदिया कारोबार के लिए किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लि. (Future Retail LTD.) के कुछ अन्य प्रवर्तकों पर प्रतिभूति बाजार (Securities market) में कारोबार पर एक साल की रोक लगा दी है. बियानी फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरआर) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं. बियानी के अलावा फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लि., अनिल बियानी और एफसीआरएल एम्पलाइज वेलफेयर ट्रस्ट पर प्रतिबंध लगाया है.
इसके अलावा नियामक ने किशोर बियानी, अनिल बियानी (Anil Biyani) और फ्यूचर रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही उन्हें गलत तरीके से कमाए गए 17.78 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया है. इसके अलावा फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज और एफसीआरएल एम्पलाइज वेलफेयर ट्रस्ट को भी गलत तरीके से कमाए गए 2.75 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया है.
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अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज एफआरएल के प्रवर्तक हैं. इसके अलावा दोनों बियानी फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज के बोर्ड में निदेशक हैं. एफसीआरएल एम्पलाई वेलफेयर ट्रस्ट, फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज द्वारा गठित न्यास है.
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