सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट ने अपने परिसर और कर्मचारियों के जरिये सिक्योरिटी मार्केट में जानकारी नहीं रखने वाले निवेशकों को लुभाने के लिए अनरजिस्टर्ड निवेश सलाह और लेनदेन एडवाइजरी का इस्तेमाल किया.
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Ravindra Bharti Ban: मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल इनवेस्टमेंट से जुड़ी सलाह देने वाले रवींद्र बालू भारती पर कार्रवाई की है. सेबी ने उनकी फर्म पर पूंजी बाजार से अगले साल 4 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी. इसके साथ ही सेबी ने भारती और उनकी कंपनी रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट को गैरकानूनी तरीके से कमाई गई 9.5 करोड़ रुपये की राशि ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश भी दिया. इस मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुभांगी रवींद्र भारती, राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गिरि को 4 अप्रैल, 2025 तक सिक्योरिटी मार्केट में भागीदारी से रोक दिया.
फाइनेंशियल एडवाइज से जुड़े दो चैनल चलाते हैं रवींद्र भारती
सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट ने अपने परिसर और कर्मचारियों के जरिये सिक्योरिटी मार्केट में जानकारी नहीं रखने वाले निवेशकों को लुभाने के लिए अनरजिस्टर्ड निवेश सलाह और लेनदेन एडवाइजरी का इस्तेमाल किया. रविन्द्र बालू भारती यूट्यूब पर वित्तीय सलाह से संबंधित दो चैनल संचालित करते हैं और इनके जरिये ग्राहकों को निवेश के लिए लुभाया. इस दौरान निवेशकों को रिस्क के बारे में भी सही ढंग से नहीं बताया गया था.
6 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा वापस करने का निर्देश
सेबी ने रविन्द्र बालू भारती और उनकी कंपनी को निवेशकों से जुटाई गई 9.49 करोड़ रुपये की राशि 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है. आपको बता दें पिछले कुछ सालों में यूट्यूब, इंस्टाग्राम के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये आम लोगों को शेयर बाजार या अन्य एसेट में निवेश की सलाह कुछ फाइनेशियल इंफ्लुएंसर की तरफ से दी जाती है.
रविन्द्र बालू भारती पर सेबी की तरफ से कार्रवाई की गई
हकीकत यह है कि इनमें से अधिकतर फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं होते. यह जानकारी होने के बावजूद भी लोग इनकी राय मानकर शेयर में निवेश कर देते हैं. ऐसे में कई बार इनकी सलाह पर निवेश करना खतरनाक साबित होता है. कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि ये लोग अपने स्वार्थ के चलते किसी खास कंपनी के शेयर खरीद और बिक्री की सलाह दे देते हैं. ऐसे ही मामले में रविन्द्र बालू भारती पर सेबी की तरफ से कार्रवाई की गई है.