प्रत्यर्पण मंजूरी के बाद माल्या के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी, जब्त होगी पूरी संपत्ति!
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प्रत्यर्पण मंजूरी के बाद माल्या के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी, जब्त होगी पूरी संपत्ति!

शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सरकार को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली है. मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है.

प्रत्यर्पण मंजूरी के बाद माल्या के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी, जब्त होगी पूरी संपत्ति!

नई दिल्ली/ मुंबई : शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सरकार को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली है. मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद अब सरकार माल्या की संपत्ति को जब्त कर सकती है. अदालत ने माल्या के वकील की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि आदेश के बाद अपील के लिए कुछ समय दिया जाए. आपको बता दें माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने अपील दायर की थी.

9 हजर करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
इससे पहले लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी. किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप है. पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर है. मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट माल्या ने मामले में फैसला सुनाया था.

पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया
गौरतलब है कि माल्या अपने खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है. हालांकि, माल्या ने ट्वीट कर यह भी कहा था, 'मैंने एक भी पैसे का कर्ज नहीं लिया. कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था. दुखद कारोबारी विफलता की वजह से यह पैसा डूबा है. गारंटी देने का मतलब यह नहीं है कि मुझे धोखेबाज बताया जाए.' माल्या ने पिछले दिनों 100 प्रतिशत मूल धन लौटाने की भी पेशकश की थी.

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