Diwali Bonus For UP Govt Employee: राज्य सरकार के 17 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा 1 जुलाई से दिया जाएगा. यह पैसा कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को मिलने वाली सैलरी में दिया जाएगा.
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DA Hike: दिवाली से पहले योगी सरकार ने राज्य के 17 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है. जी हां, लाखों कर्मचारियों को सरकार ने एक-दो नहीं पूरे तीन गिफ्ट का ऐलान किया है. पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से डीए हाइक की घोषणा किये जाने के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. इससे पहले योगी सरकार की तरफ से दिवाली बोनस और त्योहार से पहले सैलरी बांटे जाने की घोषणा की गई. डीए हाइक करने से सरकारी खजाने पर हर महीने 161 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
3 प्रतिशत डीए और डीआर बढ़ाने का ऐलान
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता / महंगाई राहत भत्ता (DA/ DR) 3 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया था. अब इसकी तर्ज पर यूपी की योगी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया है. जिसके बाद यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है. राज्य सरकार के 17 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा 1 जुलाई से दिया जाएगा. यह पैसा कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को मिलने वाली सैलरी में दिया जाएगा. हालांकि यह साफ नहीं है कि अक्टूबर की सैलरी एरियर के साथ आएगी या बिना एरियर के.
दिवाली बोनस देने का पहले ही किया फैसला
इससे एक दिन पहले यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का फैसला किया है. बोनस का फायदा सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा. यानी ऐसे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन वे अफसर नहीं हैं. सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षकों, डॉक्टरों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों और दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों को बोनस का फायदा दिया जाएगा. 14.82 लाख कर्मचारियों को दिये जाने बोनस पर करीब 1025 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा.
बोनस की अधिकतम राशि 6908 रुपये होगी
सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया कि बोनस की अधिकतम पैसा 6,908 रुपये होगा. इसके अलावा सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन देगी. राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2023-24 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा. बोनस के 6908 रुपये का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा किया जएगा. बाकी का 25 प्रतिशत यानी 1,727 रुपये का नकद पेमेंट किया जाएगा. ऐसे कर्मचारी जो जीपीएफ के मेंबर नहीं हैं, उनका पैसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में या पीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा.
शासनादेश के अनुसार बोनस 4800 रुपये तक के ग्रेड पे वाले अराजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मियों को दिया जाएगा. इसमें ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च तक एक साल की नौकरी पूरी कर ली हो. हालांकि, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार करना होगा.