Black Money Act: क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के जरिये यह साफ होता है कि संबंधित व्यक्ति पर सर्टिफिकेट देने वाले विभाग का किसी प्रकार का टैक्स या देनदारी बाकी नहीं है. अब इसे विदेश यात्रा पर जाने से पहले जरूरी किया जा रहा है.
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What is Clearance Certificate: देश छोड़ने वाले लोगों के लिए अब नियम सख्त हो गए हैं. 1 अक्टूबर से भारत में रहने वाले लोगों को देश छोड़ने के लिए अब ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Clearance Certificate) की जरूरत होगी. इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि उनका किसी भी तरह का टैक्स बकाया नहीं है. अभी इनकम टैक्स (IT) के सेक्शन 230 के तहत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति टैक्स अधिकारियों से यह प्रमाणपत्र लिये विदेश नहीं जा सकेगा कि उस पर किसी तरह के बकाया टैक्स की देनदारी नहीं है. या उसने ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था कर ली है.
नोटिफिकेशन में सामने आएगी जानकारी
यह नियम आयकर (IT) अधिनियम के तहत लगने वाले टैक्स, पहले लागू रहे धन- संपत्ति कर और उपहार कर अधिनियम और व्यय कर अधिनियम के तहत भी लागू होते हैं. यह सर्टिफिकेट ऐसे मामलों में लेना जरूरी होता है जहां इनकम टैक्स अथॉरिटी की राय में व्यक्ति के लिए प्रमाणपत्र लेना जरूरी हो जाता है. टैक्स जानकारों का मानना है कि आने वाले नोटिफिकेशन या नियमों से जरूरतों को बेहतर ढंग से समझाया जाएगा.
क्लीयरेंस सर्टिफिकेट क्या है?
क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी ऑथराइज्ड अथॉरिटी की तरफ से जारी किया जाता है. इससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति या संस्था ने जरूरी शर्तों या जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है. कई तरह के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. उदाहरण के तौर पर टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Tax Clearance Certificate) और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Police Clearance Certificate) अलग-अलग होते हैं.
टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है. यह बताता है कि किसी व्यक्ति या कारोबार ने अपने सभी टैक्स चुका दिए हैं या बकाया रकम चुकाने का इंतजाम कर लिया है. कई मामलों में इस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जैसे कि लोन लेने के लिए, सरकारी ठेकों पर बोली लगाने के लिए. अब देश छोड़ने से पहले भी इस तरह के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का नियम 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही जा रही है.
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया जाता है. यह इस बात की पुष्टि करता है कि किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है या कोई भी अपराधिक मामला अभी चल रहा है. विदेश जाने के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करते समय या बच्चा गोद लेते समय इस प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ सकती है.