Mumbai: 16 लोगों की जान लेने वाली होर्डिंग का मालिक भावेश भिड़े गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने उदयपुर से दबोचा
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Mumbai: 16 लोगों की जान लेने वाली होर्डिंग का मालिक भावेश भिड़े गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने उदयपुर से दबोचा

Mumbai Hoarding Collapse: मुंबई में होर्डिंग हादसे के जिम्मेदार भावेश भिड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया है.

Mumbai: 16 लोगों की जान लेने वाली होर्डिंग का मालिक भावेश भिड़े गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने उदयपुर से दबोचा

Mumbai Hoarding Collapse: मुंबई में होर्डिंग हादसे के जिम्मेदार भावेश भिड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी की लोकेशन के बारे में पता चलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने उदयपुर में छापेमारी की और आरोपी धर दबोचा. मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है और करीब 75 लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी.

खूनी होर्डिंग ने ले ली 16 लोगों की जान

दो दिन पहले मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे ने पूरे देश को चौंका दिया था. नियमों की अनदेखी करते हुए लगाई गई होर्डिंग का मामला अब भी गरमाया हुआ है. बारिश और तूफान में होर्डिंग ढह गई थी. होर्डिंग के मलबे के नीचे दबकर अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है. हादसे में 75 लोग घायल हुए हैं. हादसा तब हुआ जब बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप के पास लगी होर्डिंग के नीचे लोगों ने आश्रय लिया था. तेज हवा के चलते होर्डिंग गिरी तो लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला.

दो दिन में हटा मलबा

कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए रीफिलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे. वे गाड़ी समेत होर्डिंग की चपेट में आ गए. हादसा इतना भयानक था कि मलबा हटाने में दो दिन से ज्यादा वक्त लग गया. गुरुवार को भी मलबे से दो शव बरामद हुए. आरोपी भावेश भिड़े के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी पर और भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं.

बीएमसी ने रेलवे को जारी किया नोटिस

मुंबई में होर्डिंग गिरने की घटना के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे को नोटिस जारी कर उनकी जमीन पर लगे बड़े आकार के होर्डिंग हटाने को कहा है. मुंबई के स्थानीय निकाय ने बुधवार शाम जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि 40 गुणा 40 फुट से बड़े आकार वाले होर्डिंग को हटाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 (2) (वी) के तहत दोनों जोनल रेलवे के अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं.

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