राज्य सभा सांसद Subhash Chandra को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, पेशी के बाद कोर्ट ने भेजा जेल
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राज्य सभा सांसद Subhash Chandra को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, पेशी के बाद कोर्ट ने भेजा जेल

राज्य सभा सांसद सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) के खिलाफ सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों को भड़काने वाले आरोपी रवि आजाद (Ravi Azad) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने वाला आरोपी रवि आजाद।

(विनोद लांबा) भिवानी: राज्य सभा सांसद और एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने वाले आरोपी रवि आजाद (Ravi Azad) को बहल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

सांसद सुभाष चंद्रा पर हमले की साजिश

दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रवि आजाद नाम का एक शख्स 28 मार्च को शाम 7 बजे सुभाष चंद्रा पर हमले की बात कर रहा था. उसने कहा, 'साथियों हम हिसार में चंद्रा ग्लोबल स्पेस में आ रहे हैं. वहां एक कार्यक्रम है. मैं सभी किसान भाइयों और टोल पर प्रदर्शन कर रहे साथियों से अपील करता हूं कि सुभाष चंद्रा को चंद्रा ग्लोबल स्पेस न पहुंचने दें. जैसा पंजाब में बीजेपी नेता के साथ हुआ, वैसा ही हिसार में सुभाष चंद्रा के साथ करना है. किसी भी कीमत पर कार्यक्रम नहीं होने देना है.'

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बुधवार शाम किया गया गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि आजाद पिछले काफी दिनों से अपने फेसबुक पेज (Facebook Page) रवि आजाद बीकेयू (Ravi Azad BKU) पर लाइव आकर आम जनता के बीच भड़काऊ भाषण दे रहा था, जिससे शांति भंग होने का भय है. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रवि को शांति भंग करने और गैरकानूनी तरीके से जनसमूह को इकट्ठा करने सहित बहल व तोशाम थाने में दर्ज विभिन्न मामलों को लेकर बुधवार शाम गिरफ्तार किया है.

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इन मामलों में आरोपी है रवि आजाद

आरोपी रवि के खिलाफ बहल और तोशाम में आत्महत्या के लिए उकसाना, उपद्रव करना, कानून के खिलाफ जाकर जनसमूह को इकट्ठा करना, लोक मार्ग या परिवहन के रास्ते में बाधा डालना, दुष्प्रेरण के अपराध, जबरदस्ती वसूली करना, सार्वजनिक शांति भंग करना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, राज्य के खिलाफ अपराध आदि धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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