फिल्म 'The Accidental Prime Minister' के ट्रेलर पर रोक लगाने की याचिका खारिज
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फिल्म 'The Accidental Prime Minister' के ट्रेलर पर रोक लगाने की याचिका खारिज

वकील अरुण मैत्री के जरिए महाजन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लंघन किया है.

फिल्म 'The Accidental Prime Minister' के ट्रेलर पर रोक लगाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश विभू बाखरू ने पाया कि दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन का इस मामले से व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है. वकील अरुण मैत्री के जरिए महाजन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लंघन किया है क्योंकि कानून में जीवित चरित्र या जीवित व्यक्ति का प्रतिरूपण करना स्वीकार्य नहीं है.


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