आधार संशोधन बिल राज्यसभा में पास, बैंक खाता, मोबाइल नंबर के लिए नहीं होगा अनिवार्य
Advertisement
trendingNow1549877

आधार संशोधन बिल राज्यसभा में पास, बैंक खाता, मोबाइल नंबर के लिए नहीं होगा अनिवार्य

सरकार ने कहा है कि आधार का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है, पर यह अनिवार्य नहीं है. 

फोटो साभारः ANI

नई दिल्ली: सोमवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आधार संशोधन विधेयक बिल को मंजूरी मिल गई है. बिल के पारित होने के बाद राज्यसभा की  कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में बिल को पेश करते हुए केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, इस बिल में बैंक में खाता खोलने, सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है.

सरकार ने कहा है कि आधार का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है, पर यह अनिवार्य नहीं है. केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह विधेयक पेश किया. प्रसाद ने आधार को सुरक्षित बताते हुए कहा 'इसमें नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने और दुरुपयोग रोकने पर भी ध्यान दिया गया है.'

सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार को सुरक्षित बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही डेटा संरक्षण विधेयक लायेगी और इसकी प्रक्रिया जारी है. प्रसाद ने कहा कि आधार संशोधन विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के बीच लाया गया है.

Trending news