आधार संशोधन बिल राज्यसभा में पास, बैंक खाता, मोबाइल नंबर के लिए नहीं होगा अनिवार्य
सरकार ने कहा है कि आधार का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है, पर यह अनिवार्य नहीं है.
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नई दिल्ली: सोमवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आधार संशोधन विधेयक बिल को मंजूरी मिल गई है. बिल के पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में बिल को पेश करते हुए केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, इस बिल में बैंक में खाता खोलने, सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है.