अरविंद केजरीवाल को CBI ने तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार, शराब घोटाला केस में एक्शन
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अरविंद केजरीवाल को CBI ने तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार, शराब घोटाला केस में एक्शन

Arvind Kejriwal: सीबीआई यानि कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को तिहाड़ जेल में ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है उनका बयान दर्ज किया गया है और सीबीआई उन्हें कोर्ट में भी पेश करेगी. 

अरविंद केजरीवाल को CBI ने तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार, शराब घोटाला केस में एक्शन

Delhi Liquor Case: तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं हो रही हैं. इसी कड़ी में सीबीआई यानि कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को तिहाड़ जेल में ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है उनका बयान दर्ज किया गया है और सीबीआई उन्हें कोर्ट में भी पेश करेगी. 

हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी

केजरीवाल पर यह एक्शन तब हुआ है जब मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी. यह सुनवाई तब हुई जब केजरीवाल को बीते दिनों निचली अदालत ने जमानत दी थी.उधर आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री का बचाव कर रही है. आप नेताओं का कहना है कि अभी तक की जांच में केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे उन पर लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि हो सके.

आप का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप

आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है और सीबीआई ने झूठा मुकदमा गढ़ा है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी. एक वीडियो संदेश में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है. केजरीवाल के साथ बीजेपी ज्यादती कर रही है. फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा 

इससे पहले दिल्ली है कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पीठ ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर ईडी की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। 

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