हर्षा मर्डर केस में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, SP बोले- हमलावर थे 4 और 2 उनके मददगार
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हर्षा मर्डर केस में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, SP बोले- हमलावर थे 4 और 2 उनके मददगार

कर्नाटक के शिमोगा में रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई थी. इसके बाद से जिले में तनाव के हालात हैं. स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू की मियाद शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी गई है. इस दौरान सभी स्कूल बंद रहेंगे.

हर्षा हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा खुलासा

बेंगलुरु: कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है. अब इस हत्याकांड पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जिले के एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है.

  1. हर्षा हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार
  2. पुलिस ने बताया 4 लोग थे हमलावर
  3. शिमोगा में तनाव के बीच कर्फ्यू जारी

अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक इन 6 आरोपियों में 4 हमलावर हैं और दो लोग उनका सपोर्ट करने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम काशिफ, नदीम, रहमान शरीफ, निहान, आसिफउल्लाह और अब्दुल अफनान हैं. अब तक इस केस में 12 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. 

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पुलिस ने हर्षा पर दर्ज मामलों की भी जानकारी दी है. एसपी ने बताया कि मृतक के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज थे, जिनमें एक दंगा भड़काने और दूसरा धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला शामिल है. यह दोनों ही केस 2016-17 के दौरान दर्ज किए गए थे.

हत्या के पीछे हिजाब विवाद?

मृतक हर्षा की उम्र 23 साल थी और शिमोगा के भारती कॉलोनी स्थित कामत पेट्रोल पंप के पास रविवार को उसकी हत्या कर दी गई. इस मर्डर की वजह अभी तक साफ नहीं है लेकिन हर्षा के हत्या के पीछे हिजाब विवाद को वजह माना जा रहा है. परिवार का आरोप है कि हिन्दू होने की वजह से उनके बेटे की हत्या की गई है. हर्षा बजरंग दल के साथ पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था और कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में लगातार हिस्सा भी ले रहा था. इसकी वजह से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं. 

हर्षा की हत्या के बाद मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई है. राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हिजाब पहनना संवैधानिक अधिकार नहीं है. अब इस केस में बुधवार को भी सुनवाई होनी है.  

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