सरकारी काम में बाधा डालने समेत पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में विधायक 9 जनवरी से धनबाद जेल में बंद हैं. वहीं व्यवसाई से 10 लाख रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रिमांड करने का आवेदन दिया है.
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धनबाद : धनबाद जिले के बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है. यदि ढुल्लू महतो के क्रिमिनल रिवीजन में जमानत हो भी जाती है तो रंगदारी मामले में प्रोडक्शन वारंट उनके जेल से निकलने में बाधा बन सकता है.
पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में बंद है विधायक
सरकारी काम में बाधा डालने समेत पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में विधायक 9 जनवरी से धनबाद जेल में बंद हैं. वहीं व्यवसाई से 10 लाख रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रिमांड करने का आवेदन दिया है. एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आवेदन पर प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को कहा है कि वह ढुल्लू महतो को कोर्ट के समक्ष 19 जनवरी को पेश करें.
वरुण सिंह की शिकायत पर राजगंज थाने में विधायक के अलावा केदार यादव, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो और कमल पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इस मामले में ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लंबित है. हाईकोर्ट ने ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर उनके अपराधिक इतिहास और केस डेयरी की मांग की है. विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी काम बाधा डालने,पुलिस की वर्दी फाड़ने में लोअर कोर्ट से डेढ़ साल की सजा हुई थी.
नौ जनवरी को विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इस सजा को बहाल रखा है. इसके खिलाफ विधायक हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किए. कोर्ट ने कहा कि सरेंडर सर्टिफिकेट देने पर सुनवाई होगी. इसके लिए उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा. 10 जनवरी को हाई कोर्ट द्वारा दी गई अवधि पूरी हो रही थी. 9 जनवरी को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया. उसके बाद से फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
इनपुट- नितेश मिश्रा