आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को पिछली तारीख से आरक्षण की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
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आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को पिछली तारीख से आरक्षण की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

कैबिनेट नोट से जुड़े संशोधित कार्यालय ज्ञापन को बुधवार को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी गई.

आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को पिछली तारीख से आरक्षण की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘आर्थिक रुप से कमजोर तबकों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन’ पर कैबिनेट नोट से जुड़े संशोधित कार्यालय ज्ञापन को बुधवार को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी.

कार्यालय ज्ञापन को आठ जनवरी को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था. एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘यह मंजूरी उन लोगों को उच्‍च शिक्षा और रोजगार में मौका प्रदान कर सामाजिक समानता को बढ़ावा देगी जो अपने आर्थिक दर्जे के आधार पर इससे बाहर कर दिये गए थे.’’ 

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सरकारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य श्रेणी में आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसद आरक्षण देने से संबंधितत संवैधानिक प्रावधान चार फरवरी को लागू हो गया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को भी मंजूरी दी.

प्रस्तावित सर्किट पीठ का क्षेत्राधिकार दार्जिलिंग, कलिमपोंग, कूच बिहार और जलपाइगुड़ी होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैवप्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और दवा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संधियों को भी मंजूरी प्रदान की.

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