बीजेपी कार्यकर्ता की हत्‍या में आरोपी कांग्रेस नेता को मिली अग्रिम जमानत
Advertisement
trendingNow1542563

बीजेपी कार्यकर्ता की हत्‍या में आरोपी कांग्रेस नेता को मिली अग्रिम जमानत

बीजेपी कार्यकर्ता की हत्‍या के मामले की जांच कर रही महाराष्‍ट्र पुलिस ने हिदायत पटेल सहित 10 अन्‍य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्‍न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. 

अकोट सत्र अदालत के न्यायाधीश मनीष गनोरकर ने बुधवार को हिदायत पटेल को अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से छूट दे दी है. (फाइल फोटो)
अकोट सत्र अदालत के न्यायाधीश मनीष गनोरकर ने बुधवार को हिदायत पटेल को अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से छूट दे दी है. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र के अकोला में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ता की हत्‍या में आरोपी कांग्रेस के नेता हिदायत पटेल को अकोट सत्र अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है. कांग्रेसी नेता हिदायत पटेल बीजेपी के अल्‍पसंख्‍यक प्रकोष्‍ठ के कार्यकर्ता मतीन पटेल की हत्‍या में आरोपी थे. मामले की जांच कर रही महाराष्‍ट्र पुलिस ने हिदायत पटेल सहित 10 अन्‍य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्‍न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. 

  1. 24 मई को हुई थी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्‍या
  2. बीजेपी कार्यकर्ता की पीट-पीट कर हुई थी हत्‍या
  3. कांग्रेस नेता हत्‍या के इस मामले में है आरोपी
  4.  

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2019 में अकोला संसदीय सीट से हिदायत पटेल अपनी राजनैतिक किस्‍मत आजमां रहे थे. इस चुनाव में बीजेपी के उम्‍मीदवार संजय धोत्रे ने हिरायद पटेल को शिकस्‍त दी थी. जिसके बाद से बीजेपी अल्‍पसंख्‍यक प्रकोष्‍ठ के कार्यकर्ता मतीन पटेल का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था. मतीन पटेल को इस‍ विवाद का खामियाजा अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा. मतीन की हत्‍या के लिए उसके परिजनों ने सीधे तौर पर हिदायत पटेल पर शक जाहिर किया था. 

सूत्रों के अनुसार, यह वारदात अकोला के मोहल्‍ला गांव में 24 मई को हुई थी. इस वारदात से पहले, बीजेपी अल्‍पसंख्‍यक प्रकोष्‍ठ के कार्यकता मतीन पटेल (48) और उसके भाई की कुछ लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर कहासुनी हो गई थी. यह कहासुनी कुछ ही पलों में मारपीट में तब्‍दील हो गई थी. जिसमें मतीन पटेल की हमलावरों ने पीट-पीट कर हत्‍या कर दी थी. इस वारदात में मतीन पटेल का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया था. 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने हिदायत पटेल सहित दस लोगों को नामजद किया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद से हिरायद पटेल फरार चल रहे थे. अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हिदायत पटेल ने अकोट सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. बुधवार को इस अर्जी पर सुनवाई करने के बाद अकोट सत्र अदालत के न्यायाधीश मनीष गनोरकर ने बुधवार को हिदायत पटेल को अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से छूट दे दी है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news

;