सांसद हंसराज हंस को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला
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सांसद हंसराज हंस को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला

हंसराज हंस ने दिल्ली की इकलौती आरक्षित सीट उत्तर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के गुग्गन सिंह को चुनाव हराया था. इस सीट से कांग्रेस के राजेश लिलोठिया तीसरे स्थान पर रहे थे. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस और चुनाव आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब. लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलौठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हंसराज हंस ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है लिहाज़ा उनका चुनाव रद्द होना चाहिए. 

बता दें कि हंसराज हंस ने दिल्ली की इकलौती आरक्षित सीट उत्तर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के गुग्गन सिंह को चुनाव हराया था. इस सीट से कांग्रेस के राजेश लिलोठिया तीसरे स्थान पर रहे थे. चुनाव के दौरान भी हंसराज हंस पर आम आदमी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

आप नेता राजेंद्र कुमार गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हंसराज हंस हिंदू नहीं मुस्लिम है. गौतम ने मीडिया का हवाला देते हुए कहा था कि हंसराज ने साल 2014 में इस्लाम कबूल कर लिया था. इसलिए वह कहीं से भी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं. गौतम के खुलासे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हंसराज की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे.

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हालांकि हंसराज हंस ने इन आरोपों को गलत बताते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही थी.   

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