सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की शिकायत पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है.
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नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) से आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के खिलाफ रविवार को गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज हुई है. राघव चड्ढा पर दो वर्गो के बीच नफरत फैलाने का आरोप है. पुलिस ने IPC की धारा 505 के तहत चड्ढा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की शिकायत पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है. उपाध्याय द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया उससे गरीब मजदूर भयभीत हो गए जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. अपनी शिकायत में उपाध्याय ने बताया कि चड्ढा ने सफेद झूठ के सहारे संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ जानबूझकर नफरत और घृणा फैलाई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है."
बताते चलें कि चड्ढा पर ये दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है. इससे पहले वकील प्रशांत पटेल ने नोएडा में राघव चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद रविवार को अश्वनी उपाध्याय ने चड्ढा के खिलाफ क्षेत्र और वर्ग के आधार पर समाज में नफरत और आपसी दुश्मनी फैलाने के प्रयास के तहत मामला दर्ज करने की मांग पुलिस से की थी. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की है. हालांकि पुलिस ने राघव चड्ढा के खिलाफ धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया है.
राघव चड्ढा ने क्या ट्वीट किया था?
सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पण की थी. अपने ट्वीट में चड्ढा ने लिखा था कि योगी जी दिल्ली से UP जाने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा के पिटवा रहे हैं, योगी जी ने आम जनता से कहा कि "तुम क्यों दिल्ली गए थे, अब तुम लोगों को कभी दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा".
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