इस याचिका में लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर दिल्ली विधानसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस को चुनौती दी गई है.
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत की याचिका पर शुक्रवार (27 जून) को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है. इस याचिका में लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर दिल्ली विधानसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस को चुनौती दी गई है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने सहरावत की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी से गुरुवार को कहा कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी. पीठ ने सोराबजी को याचिका की एक प्रति दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) समेत सभी पक्षकारों को भेजने को कहा है.
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने सहरावत के खिलाफ दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दाखिल की है, जिसमे सहरावत पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आरोप लगाया है. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सोमवार शाम सेहरावत और एक अन्य विधायक अनिल बाजपेई को नोटिस जारी किया था. बाजपेई पर भी बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगाया गया है. सेहरावत ने इसी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बुधवार को आप विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व बीआर गवई की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी.