कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि जांच अधिकारी कोर्ट में जवाब दायर करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए.
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नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि जांच अधिकारी को कोर्ट में जवाब दायर करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'आईओ ने अपने जवाब में कहा है कि चश्मदीद ने आरोपी योगेंद्र सिंह को क्राइम स्पॉट पर घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा. लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब को गलत पाया'
इस बाबत 161 सीआरपीसी की धारा के तहत बयान भी दर्ज किया. आईओ ने अपने जवाब में ये भी कहा कि ये बातें चार्जशीट में भी लिखी है. लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब को गलत पाया. जिस पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज को इस आदेश को गंभीरता से देखने के लिए कहा और साथ ही जांच अधिकारी को भविष्य में सतर्क रहने के लिए कहा.
फिलहाल, कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी योगेंद्र को इन्हीं आधार पर 30 हजार के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है.
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