दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने राजधानी में ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला किया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
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नई दिल्ली: ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने जुर्माने की राशि में संशोधन का ऐलान किया है. नए संशोधन के तहत, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इस संशोधन के बाद जेनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई ले आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी किया जाएगा. संशोधन का यह प्रस्ताव एनजीटी द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है.
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के संशोधन के बाद लाउडस्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण पर 10000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा. वहीं 1000 केवीए के डीजल जेनरेटर्स सेट पर 1 लाख और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से ध्वनि प्रदूषण पर 50000 रुपये तक की जुर्माने की राशि रखी गई है. साथ ही इक्विपमेंट जब्त भी किए जाएंगे.
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-लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा.
-1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील और 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
-इसके अलावा 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर उपकरण सील और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
-62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर उपकरण सील और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
-कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
-रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर आतिशबाजी पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
-साइलेंट जोन में आतिशबाजी करने तीन हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
-पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
-पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
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