राज्यसभा चुनावः AAP के एनडी गुप्ता की उम्मीदवारी को EC की हरी झंडी, कांग्रेस की शिकायत खारिज
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राज्यसभा चुनावः AAP के एनडी गुप्ता की उम्मीदवारी को EC की हरी झंडी, कांग्रेस की शिकायत खारिज

राज्यसभा चुनाव के लिए आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस पार्टी की उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि एनडी गुप्ता नेशनल पेंशन स्कीम के चेयरमैन है जो कि लाभ का पद है. 

राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द करने की कांग्रेस शिकायत चुनाव आयोग ने खारिज की (फाइल फोटोः डीएनए)

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है. राज्यसभा चुनाव के लिए आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस पार्टी की उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि एनडी गुप्ता नेशनल पेंशन स्कीम के चेयरमैन है जो कि लाभ का पद है. एनडी गुप्ता पूर्व कांग्रेस नेता और जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. 

  1. एनडी गुप्ता के नॉमिनेशन को कैंसिल करने की कांग्रेस ने की थी अपील
  2. अजय माकन ने कहा था कि एनडी गुप्ता लाभ के पद पर आसीन है
  3. चुनाव आयोग एनडी गुप्ता के जवाब से संतुष्ट, पर्चा पास, लड़ेंगे चुनाव

चुनाव आयोग ने पूछे थे दो सवाल
एनडी गुप्ता से चुनाव आयोग ने ये पूछा था कि क्या वो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि लाभ का पद है. इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है जिनका कुल फंड क़रीब 1.75 लाख करोड़ रुपये है. 

चुनाव आयोग को दिया ये जवाब
चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में एनडी गुप्ता ने कहा कि NPS के ट्रस्टी का पद लाभ का पद नहीं है और इस पद से उन्होंने 29 दिसंबर को दिया इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने आयोग को बताया कि ऑडिट कमिटी के चेयरमैन का पद ट्रस्टी के नाते था,जब उस पद से इस्तीफ़ा ही दे दिया तो इस पद का मतलब ही नहीं.

माकन ने लगाए थे आरोप
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आप के राज्यसभा उम्मीदवार एन डी गुप्ता के नामांकन के खिलाफ कथित रूप से लाभ का पद संभालने के लिए 6 जनवरी को एक आपत्ति दायर की थी. माकन ने निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराई गई अपनी आपत्ति में दावा किया कि गुप्ता ‘वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के ट्रस्टी का पद संभाल रहे हैं. उन्हें 30 मार्च को इस पद पर नियुक्त किया गया था.’’ गुप्ता ने राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के दो अन्य उम्मीदवारों संजय सिंह और सुशील गुप्ता के साथ गत चार जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया था.  

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माकन ने दावा किया था, ‘‘एन डी गुप्ता का नामांकन जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 36 जिसे संविधान के अनुच्छेद 102 के साथ पढ़ा जाए, के तहत खारिज होने योग्य है.’’ इस बीच आप ने कहा कि माकन ‘‘तुच्छ’’ आरोप लगाकर ‘‘सस्ता प्रचार’’ हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कानून ट्रस्टियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता.

आप का माकन पर पलटवार
आप नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया था, ‘‘संसद :अयोग्यता रोकथाम: कानून, 1959 की धारा तीन, उपधारा :एल: ट्रस्टी को लाभ के पद के तहत अयोग्यता से छूट प्रदान करती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ ही आरओ :निर्वाचन अधिकारी: लाभ का पद पर निर्णय करने के लिए एक सक्षम प्राधिकार नहीं है, चुनाव आयोग है. कांग्रेस द्वारा सस्ते प्रचार के लिए तुच्छ आपत्ति.’’

हलफनामें एनडी गुप्ता ने ये किया खुलासा
AAP के तीसरे उम्मीदवार एनडी गुप्ता जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. इन्होंने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 9.60 करोड़ रुपए की बताई है. जिसमें से गुप्ता के पास 1.76 करोड़ और पत्नी के पास 2.97 करोड़ की चल संपत्ति है. हलफनामे के मुताबिक एनडी गुप्ता के नाम अचल संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास 4.97 करोड़ की अचल संपत्ति है. गुप्ता के पास कोई वाहन नहीं है, पर वे 250 ग्राम सोने और 2 किलो चांदी के मालिक हैं, पत्नी के पास 750 ग्राम सोना व 4 किलो चांदी है.

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