महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार
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महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा पांच बार समन जारी किए जाने के बावजूद अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पेश नहीं हुए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) द्वारा समन रद्द करने से इनकार करने के बाद वह एजेंसी के सामने सोमवार को पेश हुए थे.

अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

मुंबई: 100 करोड़ वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले ईडी (ED) ने अनिल देशमुख को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ करने के लिए ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उन पर जांच में भी सहयोग नहीं करने का आरोप है.

  1. ईडी ने वसूली मामले में अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार
  2. ईडी आज अनिल देशमुख के रिमांड की मांग करेगी
  3. पहले 5 बार समन जारी होने के बाद भी नहीं हुए थे पेश

आज अनिल देशमुख के रिमांड की मांग करेगी ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) आज (2 नवंबर) अनिल देशमुख को PMLA कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड में लेने की मांग करेगी. हालांकि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के वकील ने कहा है कि वो इस गिरफ्तारी का कोर्ट में विरोध करेंगे.

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे आरोप

अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए थे, लेकिन अब खुद परमबीर सिंह कहां हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. बता दें कि ये पूरा मामला मार्च महीने मे तब सामने आया था, जब पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी. वसूली के आरोपों से घिरने के बाद अनिल देशमुख ने पांच अप्रैल को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और 10 मई को ईडी ने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया.

कोर्ट ने दी थी वकील का साथ रखने की इजाजत

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को ईडी समंस से कोई राहत नहीं दी थी, हालांकि पूछताछ के दौरान अपने वकील को एक फासले पर मौजूद रहने की इजाजत जरूर दी थी. साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए निचली अदालत (विशेष पीएमएलए कोर्ट) से राहत की दरकार करने का निर्देश दिया था.

पहले 5 बार समन जारी होने के बाद भी नहीं हुए थे पेश

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) अपने वकील के साथ सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी (ED) के ऑफिस पहुंचे थे. इससे पहले ईडी द्वारा पांच बार समन जारी किए जाने के बावजूद देशमुख पेश नहीं हुए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) द्वारा पिछले सप्ताह समन रद्द करने से इनकार करने के बाद वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए.

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